विराटनगर महानगरपालिका सार्वजनिक स्थलमे सुर्तीजन्य पदार्थके सेवन आ बिक्री वितरणमे कडाई कएने अछि ।

बितल पुस २७ गते बैसल ११ म नगरसभा विराटनगर क्षेत्र भितरके सार्वजनिक स्थलमे सुर्तीजन्य पदार्थके सेवनमे रोक लगाबएके निर्णय कएने छल । नगरसभाके निर्णयअनुसार महानगर यैह वैशाख १ गतेसँ लागू करके हिसाबसँ विराटनगर क्षेत्र भितरके सार्वजनिक स्थलसबमें सुर्तीजन्य पदार्थके सेवनसँगे बिक्रीवितरणमे सेहो निषेध कएने अछि ।

सञ्चार माध्यममे सूचना प्रकाशित करएके साथे महानगर माइकिङ सेहो कक सार्वजनिक स्थलसबमे सुर्तीजन्य पदार्थके सेवन आ बिक्रीवितरण नइ करएलेल आग्रह कएने अछि । निर्णय उल्लंघन कक बिक्रीतिवरण करहल भेटलापर महानगरके टोलीे सुर्तीजन्य पदार्थ जब्त करहल अछि । अपन निर्णय कार्यान्वयनके लेल महानगर कडाइ करहल अछि ।

सोमदिन महानगर ६ टा शाखा आ महाशाखा प्रमुखके नेतृत्वमे टोली परिचालन कक अनुगमन कएने अछि । निर्णय प्रभावकारी रुपमे कार्यान्वयन करएलेल टोली परिचालन कक अनुगमन कएलगेल मेयर नागेश कोइराला बतौलनि । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, मठ मन्दिरसँ एक सौ मिटर अगलबगल सुर्तीजन्य ऐन सेवन आ बिक्रीवितरणमे प्रतिबन्ध लगौने अछि । नगरसभाके निर्णय प्रभावकारी रुपमे कार्यान्वयन कराबएके काज करहल महानगरके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला बतौने छथि ।

अनुगमनके क्रममे टोली दोकान आगु लटकाएल सुर्तीजन्य पदार्थ जब्त करएके संगे खुला रुपमे बिक्रीवितरण नहि करएलेल दोकान सञ्चालकसबके आग्रह कएने छल ।

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